रेलवे में आज से नई व्यवस्था
एजेंसी& नई दिल्ली. रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए शुक्रवार से पहचान का कोई न कोई दस्तावेज रखना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने यह आदेश तत्काल टिकट स्कीम के बारे मेंं मिली कई तरह की शिकायतों के मद्देनजर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि परिचय पत्र नहीं दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और रेलवे के नियमों के अनुसार किराए के साथ जुर्माना वसूला जाएगा।
मान्य पहचान पत्र
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त स्टूडेंट आई कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, बैंक द्वारा लैमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड रेलवे में आज से नई व्यवस्था
एजेंसी& नई दिल्ली. रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए शुक्रवार से पहचान का कोई न कोई दस्तावेज रखना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने यह आदेश तत्काल टिकट स्कीम के बारे मेंं मिली कई तरह की शिकायतों के मद्देनजर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि परिचय पत्र नहीं दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और रेलवे के नियमों के अनुसार किराए के साथ जुर्माना वसूला जाएगा।
मान्य पहचान पत्र
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त स्टूडेंट आई कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, बैंक द्वारा लैमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड
एजेंसी& नई दिल्ली. रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए शुक्रवार से पहचान का कोई न कोई दस्तावेज रखना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने यह आदेश तत्काल टिकट स्कीम के बारे मेंं मिली कई तरह की शिकायतों के मद्देनजर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि परिचय पत्र नहीं दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और रेलवे के नियमों के अनुसार किराए के साथ जुर्माना वसूला जाएगा।
मान्य पहचान पत्र
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एजेंसी& नई दिल्ली. रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए शुक्रवार से पहचान का कोई न कोई दस्तावेज रखना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने यह आदेश तत्काल टिकट स्कीम के बारे मेंं मिली कई तरह की शिकायतों के मद्देनजर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि परिचय पत्र नहीं दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और रेलवे के नियमों के अनुसार किराए के साथ जुर्माना वसूला जाएगा।
मान्य पहचान पत्र
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त स्टूडेंट आई कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, बैंक द्वारा लैमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड
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