नई दिल्ली।। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सहारा इंडिया समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय और समूह के 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। अदालत को शिकायत की गई थी कि उन्होंने मकान का वादा कर निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपये ले लिए और अब उन्हें वेबकूफ बनाया जा रहा है।
सहारा के अधिकारियों को 9 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
24 Jan 2011, 1835 hrs IST,एजेंसियां
इस मामले में शिकायतकर्ता नीरज पांडे ने आरोप लगाया गया था कि सहारा कम्पनी ने देश भर की 17 टाउनशिप परियोजनाओं में निवेशकों के साथ छल किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके साथ सहारा समूह की योजना में निवेश करने वाले अन्य लोगों को निर्धारित फ्लैट नहीं दिए गए।
शिकायतकर्ता ने सहारा अधिकारियों पर धोखेबाजी, कागजातों में हेराफेरी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया।
सहारा समूह ने 2003 में देश भर में 217 प्रस्तावित टाउनशिप परियोजनाओं के साथ आवासीय योजना शुरू की थी।
सहारा के अधिकारियों को 9 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
24 Jan 2011, 1835 hrs IST,एजेंसियां
इस मामले में शिकायतकर्ता नीरज पांडे ने आरोप लगाया गया था कि सहारा कम्पनी ने देश भर की 17 टाउनशिप परियोजनाओं में निवेशकों के साथ छल किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके साथ सहारा समूह की योजना में निवेश करने वाले अन्य लोगों को निर्धारित फ्लैट नहीं दिए गए।
शिकायतकर्ता ने सहारा अधिकारियों पर धोखेबाजी, कागजातों में हेराफेरी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया।
सहारा समूह ने 2003 में देश भर में 217 प्रस्तावित टाउनशिप परियोजनाओं के साथ आवासीय योजना शुरू की थी।
No comments:
Post a Comment